Tuesday, September 26, 2023

एफसीआरए: गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्ति का देना होगा ब्योरा, नियमों में किया गया बदलाव

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों में संशोधन किया है। अब गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान से बनाई गई चल संपत्ति का विवरण (वित्त वर्ष के 31 मार्च तक) प्रस्तुत करना होगा। 

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https://ift.tt/VMblp2W https://ift.tt/SjLzdU1 September 26, 2023 at 12:58PM केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों में संशोधन किया है। अब गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान से बनाई गई चल संपत्ति का विवरण (वित्त वर्ष के 31 मार्च तक) प्रस्तुत करना होगा। 

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