केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों में संशोधन किया है। अब गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान से बनाई गई चल संपत्ति का विवरण (वित्त वर्ष के 31 मार्च तक) प्रस्तुत करना होगा।
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https://ift.tt/VMblp2W https://ift.tt/SjLzdU1 September 26, 2023 at 12:58PM केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों में संशोधन किया है। अब गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान से बनाई गई चल संपत्ति का विवरण (वित्त वर्ष के 31 मार्च तक) प्रस्तुत करना होगा।
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